National Family Benefit Scheme 2025, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

आज हम इस पोस्ट में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (National family benefit scheme 2025) के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ, पात्रता, जरूरी दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण तिथियाँ, संपर्क जानकारी, सामान्य प्रश्न, निष्कर्ष आदि के बारे में जानकारी देने वाले है?

परिचय (Short Introduction)

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2016 में की थी । जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, परिवार के ‘मुखिया’ मुख्य कमाने वाले सदस्य जिसकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच में हो उसकी मृत्यु किसी भी अवस्था में होने पर, परिवार को एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि परिवार को वित्तीय संकट से कुछ राहत मिल सके। 

Table of Contents

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यह योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) का एक हिस्सा है।

National family benefit scheme 2025, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

National family benefit scheme 2025, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

बिंदुविवरण
योजना का नामराष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
लॉन्च वर्षवर्ष 2016
मंत्रालयग्रामीण विकास मंत्रालय
लाभार्थीग्रामीण व शहरी गरीब परिवार
लाभ₹20 हज़ार तक की सहायता
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन/ऑफलाइन
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कितना पैसा मिलता है?

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (National family benefit scheme 2025) के अन्तर्गत  गरीब मृतक के परिवार को ₹ 20,000/ की धनराशि परिवार के जीवित सदस्य को स्थानीय जांच में घर का मुखिया पाए जाने पर एकमुश्त सहायता के रूप में दी जाएगी।

पात्रता (Eligibility Criteria)

  • आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
  • आवेदक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) हो।
  • आवेदक के परिवार में कमाने वाला मुख्य व्यक्ति जीवित न हो।
  • कमाने वाले मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • आवेदक अपने परिवार का कमाने वाला भावी मुख्य व्यक्ति हो।
  • आय सीमा : मृतक के परिवार की आय रू60,000 से कम होनी चाहिए।
  • जाति : किसी भी जाति के आवेदन कर सकते है।
  • स्थान आदि : उत्तर प्रदेश
  • Special categories : नहीं

जरूरी दस्तावेज़ (Document List)

मृतक ब्रेडविनर से संबंधित दस्तावेज –
  • आधार कार्ड।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र।
  • पते का प्रमाण।
  • राशन कार्ड
  • परिवार आईडी
सहायता प्रदान करने के लिए परिवार के सदस्य से संबंधित दस्तावेज –
  1. पहचान का प्रमाण।
  2. पते का प्रमाण।
  3. उम्र का प्रमाण।
  4. परिवार आईडी / सदस्य आईडी।
  5. आधार से जुड़े बैंक खाते / डाकघर खाते का विवरण।
  6. पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन प्रक्रिया (Application Process)

स्टेप 1:योजना दिशानिर्देशों के अनुलग्नक-III (पृष्ठ संख्या 47) में दिए गए आवेदन पत्र का प्रिंट लें – Click Here

तहसील समाज कल्याण अधिकारी (टी.एस.डब्ल्यू.ओ.) या जिला समाज कल्याण अधिकारी (डी.एस.डब्ल्यू.ओ.) से आवेदन पत्र निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं।

स्टेप 2:आवश्यक दस्तावेजों के साथ-साथ विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त नामित अधिकारी को जमा किए जाते हैं। आवेदक को आवेदन पत्र पूरा भरना होता है, और आयु, आय, पता और मृत्यु प्रमाण पत्र के संबंध में प्रमाण संलग्न करने होते हैं। आवेदनों को संबंधित टी.एस.डब्ल्यू.ओ. के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जो सूचियों को समेकित करता है और ब्लॉक स्तरीय मंजूरी समिति को अग्रेषित करता है। इसके बाद आवेदनों को महानिदेशक, समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति के लिए डी.एस.डब्ल्यू.ओ. के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

महत्वपूर्ण तिथियाँ (Important Dates)

आवेदन कभी भी कर सकते है।

संपर्क जानकारी (Contact & Helpline)

  • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए टोल फ्री नंबर 14568 है।
  • आप इस नंबर पर सुबह 9:30 से शाम 6:00 तक, सोमवार से शनिवार (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) के बीच संपर्क कर सकते हैं।

क्या लाभ मासिक या एकमुश्त प्रदान किए जाएंगे?

इस योजना के तहत एकमुश्त वित्तीय सहायता एकमुश्त के रूप में प्रदान की जाएगी।

यह कैसे तय होगा कि परिवार के किस सदस्य को सहायता राशि प्रदान की जानी चाहिए?

मृतक गरीब के घर के ऐसे जीवित सदस्य को सहायता प्रदान की जाएगी, जो स्थानीय जांच के बाद घर का मुखिया पाया जाता है।

एनएफबीएस के माध्यम से एक परिवार को अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता मिल सकती है?

इस योजना के तहत एक परिवार को ₹20000 की एकमुश्त सहायता मिलेगी।

इसी महीने मेरी मां का निधन हो गया। वह और मेरे पिता दोनों ही परिवार के कमाने वाले सदस्य थे। हालाँकि, मेरी माँ ने मेरे पिता से अधिक कमाया। क्या उसे परिवार की प्राथमिक कमाने वाली के रूप में माना जाएगा?

हाँ, आपकी माँ को प्राथमिक कमाने वाला माना जाएगा। लिंग के बावजूद, प्राथमिक ब्रेडविनर परिवार का सदस्य है जिसकी आय परिवार की कुल कमाई का एक बड़ा हिस्सा है।

क्या मेरे चाचा-चाची और उनके बच्चों को भी घर का हिस्सा माना जाएगा?

नहीं, इस मामले में ‘घरेलू’ शब्द में पति या पत्नी, नाबालिग बच्चे, अविवाहित बेटियां और आश्रित माता-पिता शामिल हैं।

मैंने एनएफबीएस के लिए आवेदन पत्र को विधिवत भरा और हस्ताक्षरित किया है। मैंने आवश्यक दस्तावेज और पासपोर्ट साइज फोटो भी संलग्न किया है। मुझे फॉर्म कहां/किसको जमा करना है?

विधिवत भरा और हस्ताक्षरित फॉर्म (आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ) को जिला समाज कल्याण अधिकारी (डीएसडब्ल्यूओ) या तहसील समाज कल्याण अधिकारी (टीएसडब्ल्यूओ) को जमा करना होगा।

मेरे पिता के निधन के बाद, मेरी माँ परिवार की मुख्य कमाने वाली बन गईं। वह एनएफबीएस के लिए आवेदन करने की पात्र है लेकिन वह अनपढ़ है और हस्ताक्षर नहीं कर सकती है। क्या फॉर्म में हस्ताक्षर के बजाय अंगूठे के निशान का विकल्प है?

हां, जो आवेदक फॉर्म पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ है, उसके लिए अंगूठे का निशान प्रदान करने का विकल्प है।

मुझे अपना परिवार आईडी और सदस्य आईडी कहां मिलेगा?

विवरण reg. परिवार आईडी और सदस्य आईडी आपके बीपीएल कार्ड में पाया जा सकता है।